उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा बढ़ायी गई अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्रों की नवीनीकरण की वैधता –
कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के दृष्टिगत उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा मुख्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार Lock Down के उपरान्त वैधता समाप्त हो चुकी अग्निसुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्रों की नवीनीकरण की वैधता 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में भी मार्च 2020 से 30 जून 2020 तक बढ़ायी गई थी, वर्तमान में भी Covid-19 के संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुए पुनः जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है ।
यह केवल उन्ही संस्थानो के लिये यह वैध है जिनके अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्रों की अवधि जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 के बीच समाप्त हो रही है। साथ ही उन संस्थानो मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को कार्यशील बनाये रखने की जिम्मेदारी सम्बंधित संस्थान की होगी।
उत्तराखंड अग्निशमन एवं आपात सेवा